न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस)
आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी (2) के अंतर्गत, कर्मचारी को उसके मूल वेतन का 10 फीसदी तक एनपीएस में निवेश पर करछूट का लाभ मिलता है।
जैसे, यदि किसी व्यक्ति का सालाना मूल वेतन 5 लाख रुपये है तो वह एनपीएस में निवेश पर 50 हजार रुपये तक कर छूट का दावा कर सकता है। इसके लिए नियोक्ता द्वारा एनपीएस में निवेश किया जाता है।